राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सख्ती के बाद मृतक के परिजन को मिला मिववजा



नौगढ़ (चंदौली)

 नौगढ़ तहसील के चकरघट्टा थाने के कुबराडीह गांव में हाइटेंशन करंट दौड़ जाने से मां बेटी और  तीन साल का मासूम झुलस गया था जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई थी। 

मामला 2024 का है। आयोग के निर्देश के बाद भी बिजली विभाग मुआवजा देने में हिला हवाली कर रहा था। बिजनी विभाग के ढुलमुल रवैए पर आयोग ने सख्ती दिखाते हुए चेयरमैन पॉवर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश को 17/04/2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया था। आयोग द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते ही बिजली विभाग ने मृतक के पिता अनिल शर्मा के खाते में 5,00,000/- लाख रुपए और घायल प्रभावती अनिल शर्मा की पत्नी एवं पुत्री अंशिका जो दुर्घटना में झुलस गई थी अनिल शर्मा के खाते में कुल 5,70,440/- रुए मुआवजे की धन राशि  एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया ।

 घटना का मुख्य कारण यह रहा कि कुबराडीह गांव में कुछ लोग पुराने ट्रांसफार्मर की जगह नए आए ट्रांसफार्मर की तार जोड़ रहे थे, गलत फहमी से 11हजार केबीए का तार जुड़ जाने से पूरे गांव में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ गया। इसी दौरान गांव के अनिल शर्मा की पत्नी प्रभावती घर के आंगन को गोबर से लेप कर रही थी। बेटी अंशिका और बेटा अनुप्रीत आंगन में खेल रहा था। आंगन में रखे स्टैंड फैन में हाई वोल्टेज का  करेंट फैल गया। इस दौरान  अनुप्रीत ने जैसे ही स्टैंड फैन के संपर्क में आया करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद झुलसी मां बेटी को सीएचसी नौगढ़ में भर्ती कराया गया।

मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने प्रकरण की शिकायत आयोग में भेजकर मृतक के परिवार एवं घायलों को उचित मुआवजा एवं बिजली विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

आयोग ने मामले पर दिनांक 25/10/2024 की प्रोसिडिंग के जरिए इस पर ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर और पुलिस अधीक्षक चंदौली से रिपोर्ट तलब किया।

05/12/2025 की प्रोसिडिंग के जरिए आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  उत्तर प्रदेश को  निर्देश दिया गया कि यदि सभी जैक्यूमेंट्स मिल गया है तो मुआवजा देने के लिए आगे बढ़े, और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट जमा करे, और यदि कोई डाक्यूमेंट्स नहीं मिले तो उसे जल्दी से इकट्ठा करने के लिए कोशिश की जाए। मुआवजे के लिए बाकी दो घायलों के हक के बारे में भी जानकारी मांगी है।

आयोग के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 24/03/2026 के पत्र द्वारा महाप्रबंधक (ओएस) उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुख्य अभियंता (वितरण) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी की 20/03/2026 की रिपोर्ट और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम वाराणसी की रिपोर्ट अग्रेषित की और अवगत कराया है कि अनिल शर्मा का पुत्र अनुप्रीत अपने घर में लोहे के पंखे के पास लोहे की चारपाई पर सो रहा था इसी बीच बिजली की वोल्टेज बढ़ गई और चारपाई पंखे के संपर्क में आने से करंट फैल गया जिससे अनुप्रित घायल हो गया उसको बचाने में प्रभावती और अंशिका भी घायल हो गईं। संबंधित विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 5,70,440/- रुपए की मुआवजा राशि एनईएफटी के माध्यम से श्री अनिल शर्मा के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। 

आयोग ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ से पूछा है कि बिजली विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई यदि कोई हो और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में अवगत कराए।