जबलपुर (एमपी)
बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की मौत के मामले में मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी ऊर्जा एमपी, जिलाधिकारी जबलपुर, प्रबंध निदेशक MPPMCL, MP, सरकार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया है।
पूरा मामला जबलपुर हनुमान ताल थानाक्षेत्र स्थित शारदा नहर का है। जहां पवल बागड़े का छोटा बेटा पच्चीस वर्षीय साहिल बागड़े घर से बाहर निकलकर अगन में टी शर्त झाड़कर उसे पहन रहा था कि ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आगया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। परिजनों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया था। मामला जून 2025 का है।
मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने प्रकरण की शिकायत आयोग में भेजकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने एवं जर्जर तार बदलवाने का अनुरोध किया था।
आयोग ने मामले पर दिनांक 13/03/2026 को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी जबलपुर, प्रबंध निदेशक, MPPMCL, MP सरकार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर, और चीफ सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग, एमपी सरकार से चार सप्ताह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।