चंदौली (यूपी)
मानवाधिकार सेंट्रल वॉच एसोसिएशन (सी.डब्ल्यू.ए.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली में प्रस्तुत शिकायत पर आयोग ने कथित चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में संज्ञान लिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विधि प्रभाग द्वारा जारी केस संख्या 20558/24/19/2025 (दिनांक 21 जुलाई 2026) के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 13 अक्टूबर 2025 को चंदौली के एमसीएस हेरिटेज विंग अस्पताल में प्रसव ऑपरेशन के दौरान कथित रूप से मरीज रंजना यादव के पेट में सर्जिकल तौलिया छोड़ दिया गया। शिकायत में कहा गया कि इससे गंभीर संक्रमण हुआ, पीड़िता को बार-बार शल्य चिकित्सा करानी पड़ी तथा अनेक शिकायतों के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की गई।
आयोग ने शिकायत का परीक्षण करने के बाद इसे गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए जिलाधिकारी, चंदौली एवं मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO), चंदौली को मामले की जांच कर चार सप्ताह के भीतर Action Taken Report (ATR) आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने अपने आदेश में माना है कि शिकायत में मानवाधिकार उल्लंघन, कथित चिकित्सकीय लापरवाही तथा सार्वजनिक अधिकारियों की निष्क्रियता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
मानवाधिकार सी.डब्ल्यू.ए. ने आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि मरीजों की सुरक्षा, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार हैं। संगठन ने निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।