राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सचिव ऊर्जा विभाग एवं डीएम जबलपुर से तलब की रिपोर्ट



जबलपुर (मध्य प्रदेश)

हाइटेंशन तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले में मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सचिव ऊर्जा विभाग (एम.पी) और डीएम जबलपुर  को संबंधित मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया है। आरोप था कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण मजदूर करंट की चपेट में आया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक मोती लाल गोटिया की पत्नी अंजली गोटिया का कहना है कि मोती लाल दिनांक 13/08/2025 को तिलवाड़ा स्थित वेयर हाउस में वेल्डिंग का कार्य कर रहे थे इसी दौरान हाइटेंशन लाइन के चपेट में आ गए। जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने प्रकरण की शिकायत NHRC में भेजकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा एवं दोषी पर कठोरतम कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए सचिव ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश एवं डीएम जबलपुर से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया है।