दोषी कंपनी मालिक को पुलिस ने भेजी जेल
मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर हुई कार्रवाई
गुरुग्राम (हरियाणा)
गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-6 में 22/06/2024 को फायर एंड पर्सनल सेफ्टी में एक शक्तिशाली विस्फोट होने से पांच लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। ह्यूमन राइट सी डब्लू ए ने आरोप लगाया कि यह घटना फैक्ट्री प्रबंधन को घोर लापरवाही के कारण हुई है।
आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए दिनांक 12/12/2024 की कार्यवाही के तहत मामले का संज्ञान लिया और पुलिस आयुक्त गुरुग्राम जिला हरियाणा एवं जिला मजिस्ट्रेड गुरुग्राम से संबंधित मामले में छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
आयोग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग में इस मामले को उठाए ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है या नहीं, यदि हा तो राज्य मानवाधिकार आयोग से संज्ञान की तारीख प्राप्त की जाए।
आयोग के निर्देश के बाद उपयुक्त गुरुग्राम से दिनांक 27/12/2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई,साथ ही पुलिस रिपोर्ट दिनांक 19/12/2024 भी प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि उक्त घटना में जिएफओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक की लापरवाही के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। विस्फोटक सामग्री को ऐसे स्थानों पर रखने से जहां मानव जीवन को खतरा था। इस मामले में पीएस राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम मामला संख्या 245 दिनांक 22/06/2024 को धारा 286/304ए/ 336/338/427आईपीसी और धारा 3 (ए)विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने गवाहों का बयान दर्ज किए है, समान जब्त कर लिया है। आरोपी संदीप कुमार शर्मा जिएफओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें पाया कि पुलिस रिपोर्ट में मुआवजे का मुद्दा गायब है।
इस लिए आयोग गुरुग्राम के उपयुक्त को निर्देश देता है कि वे तीनों मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे के मुद्दे पर रिपोर्ट तथा भुगतान के प्रमाण चार सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करे।
केस नंबर- 1843/7/5/2024