पानी में करंट उतरने से युवक की मौत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से तलब की रिपोर्ट



नई दिल्ली

 बीच सड़क किनारे  भरे पानी में करंट प्रवाहित होने से 39 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई । घटना शीशमहल इंक्लेव के पास मुबारकपुर रोड पर हुई थी। 

मामला संज्ञान में आने के बाद प्रकरण की शिकायत मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने आयोग में भेजकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा एवं दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

आयोग को दिनांक 04/01/2024 की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त ही। डीसीपी रोहिणी दिल्ली ने प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि उक्त बिजली का झटका लगने की घटना दिनांक 28/06/2024 को शाम के समय पीएस प्रेम नगर के पास हुई।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को पाया। जिसकी बाद में पहचान राजेश पुत्र सनेही निवासी खंभा नंबर 192 गली नंबर 03, बी ब्लॉक शीशमहल एन्वलेव प्रेम कंपनी नगर IIl, किराड़ी सुलेमान नगर दिल्ली 86 के रूप में हुई। जो दिल्ली के प्रेम नगर lll, सुखी नहर के पास मेन मुबारकपुर रोड पर जय मां कालका कनेक्शन नामक एक दुकान के सामने पानी में बेहोश और बेसुध पड़ा था। संबंधित बिजली आपूर्ति कंपनी को सूचित किया गया और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र की बिजली आपूर्ति काट दी गई। पीड़ित को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे एमएलसी नंबर 13264 के अनुसार मृत घोषित कर दिया गया। 

आयोग ने सचिव विद्युत विभाग  जीएनसीटी दिल्ली सरकार दिल्ली को मामले की जांच सीईआई, विद्युत सुरक्षा निदेशालय से कराने एवं 06 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने डीसीपी रोहिणी दिल्ली को भी 06 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का  निर्देश दिया है।

आयोग के निर्देश के अनुसार एडीएल डीसीपी रोहिणी जिला दिल्ली ने दिनांक 31/01/2025 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें बताया गया कि पुलिस ने दुकानदार के मालिक के खिलाफ (दुकान के मीटर के पास तार कटा था जिसके कारण पानी में करंट उतरा था) पीएस प्रेम नगर एफआईआर संख्या 348/24/यू/304 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।


आयोग ने मामले पर विचार किया और रिपोर्ट से पता चला कि अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। हालांकि रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली विभाग ने 13/08/2024 के निर्देश और उसके बाद 23/12/2024 के अनुस्मारक के बावजूद मामले में अपेक्षित कारवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

आयोग ने मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए बिजली विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिजली अधिनियम 2003 की धारा 161 (1) के तहत मृतक राजेश पुत्र राम सनेही को दिए गए मुआवजे का विवरण सहित कार्यवाही रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।