सरगुजा में हॉपर गिरने से मजदूरों की मौत के मामले में NHRC सख्त, डीएम और एसपी से तलब की रिपोर्ट

सरगुजा में हॉपर गिरने से आठ मजदूरों की मौत के मामले पर NHRC सख्त डीएम एवं एसपी से तलब की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ (सरगुजा)

खदानों एवं कंपनियों में लापरवाही का खामियाजा वहां कार्य कर रहे मजदूरों को जान गंवा कर चुकानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में  मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट में कोयले से लोड हॉपर और 150 फिट लेंडर गिर जाने से 7-8 मजदूर दब गए। इनमें से तीन की मौत हो गई। कोयला लोड हॉपर में पहले भूसा भरा जाता था जिससे प्लांट का बॉयलर चलाया जाता था। बाद में इसमें कोयला भरा जाने लगा जो उभर लोड हो गया। जिससे इतने बड़ी घटना घटी।  घटना प्लांट प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण घटी।

मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने प्रकरण की शिकायत अयोग में भेजकर मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने एवं दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक सरगुजा से रिपोर्ट मांगी। लेकिन कोई रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों द्वारा  प्रस्तुत नहीं की गई।

आयोग ने दिनांक 13/01/2025 को मामले पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रिमाइंडर जारी किया और आयोग ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदराना रवैए पर सख्त कदम उठाते हुए अपने आदेश में कहा कि ऐसा न करने पर आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत कठोरतम कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। 

आयोग ने अतिरिक्त पूर्ण रिपोर्ट 20/02/2025 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।