चंदौली (मुगलसराय)
सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से चार लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डीएम एवं एस पी को रिपोर्ट प्रस्तुत का निर्देश दिया है। लाट नंबर दो स्थित एक मकान में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर तीन सफाई कर्मिय विनोद रावत, लोहा और कुंदन की मौत हो गई थी। मजदूरों को बचाने गया भवन स्वामी का पुत्र अंकुर जायसवाल की भी जहरीली गैस की चपेट आने से मौत हो गई थी।
प्रकरण संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत भेजकर मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की थी।
आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पीड़ितो के मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन है।
आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत की एक प्रति उचित कार्यवाही के लिए भेजें और अधिकारी आठ सप्तक के भीतर एक कार्यवाही रिपोर्ट अयोग को भेजे।
NHRC ने मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत बल पूर्वक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आयोग ने उचित कार्यवाही करने के लिए चीफ सेक्रेटरी एवं पुलिस महानिदेशक को भी अवगत कराने का निर्देश दिया।
केस नंबर - 18825/24/19/2024