गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में एक ग्रामीण की मौत, के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया सख्त निर्देश




उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बिजली के खंभे लगाने के विरोध में पुलिस लाठीचार्ज में एक ग्रामीण की मौत और अन्य के घायल होने की खबर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गाजीपुर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए ने प्रकरण की शिकायत आयोग में भेजकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने एवं मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था। 

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी),  प्रकरण का  स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बिजली के खंभे लगाने के विरोध में पुलिस लाठीचार्ज में एक ग्रामीण की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। यह घटना 9 सितंबर, 2025 को हुई थी।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गाजीपुर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

12 सितंबर, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद पाँच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।