राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसपी आजमगढ़ को दिया निर्देश, मृतक के पिता को मुआवजे के लिए करे सूचित




आजमगढ़ (यूपी)

देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पठानपुरवा उर्फ मोलनापुर निवासी युवक की गांव से गुजरे ग्यारह हजार बोल्ट करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। देवगांव स्थित कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पठानपुरवा पर देवगांव के मेहनाजपुर रोड पर स्थित अलमुनियम दुकान के संचालक धीरेन्द्र चौहान पुत्र लालाजी चौहान का अलमुनियम का दरवाजा मोटर साइकिल पर ले कर जाते समय लटक रहे ग्यारह हजार बोल्ट तार की चपेट में अजाने से दर्दनाक मौत हो गई थी। 
मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने मामले की शिकायत आयोग में भेजकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने एवं दोषी अधिकारियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने  का अनुरोध किया था।

आयोग ने दिनांक 24/10/2024 की कार्यवाही के माध्यम से मामले का संज्ञान लिया  और सीएमडी, यूपीसीएल और एसपी आजमगढ़ से कार्यवाही रिपोर्टें मांगी।
 
इसके अनुसरण में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की दिनांक 28/11/2024 की  रिपोर्ट और श्रेत्राधिकारी आजमगढ़ की दिनांक 25/11/2024 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तहसीलदार लालगंज के माध्यम से विद्युत विभाग के एक्सईएन को पत्राचार किया गया है पक्रिया चल रही है।
आयोग ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को निर्देश दिया कि मृतक के पिता को मुआवजा भुगतान के संबंध में चार सप्ताह के भीतर सूचित करें।

आयोग ने दिनांक 03/10/2025 तक अतिरिक्त/ पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है।