राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डीएम मीरजापुर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर आयोग ने मामले का लिया संज्ञान 

डीएम मीरजापुर को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया सख्त निर्देश


मीरजापुर (यूपी)

पटेहरा- संतनगर थानाक्षेत्र के जामोहरा गांव के खेत की रखवाली के लिए लगाए गए झटका तार घरेलू बिजली का तार जोड़ दिए जाने से खेत से लौट रही राजवंती की करेंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने प्रकरण की शिकायत आयोग में भेजकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने एवं दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

आयोग में दिनांक 01/08/2024 को मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत का निर्देश दिया था। बावजूद आयोग को अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

आयोग ने 26/06/2025 को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पीड़ित के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। जिस पर आयोग ने डीएम मीरजापुर से संबंधित मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आज तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। 

आयोग जिलाधिकारी के लापरवाह रवैए पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिलाधिकारी को अंतिम रिमाइंडर जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया है। अन्यथा आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

आयोग ने अतिरिक्त/ पूर्ण रिपोर्ट 20/07/2025 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।