मथुरा (यूपी)
सीवर में उतरे चाचा भतीजा सहित तीन की करंट और जहरीली गैस से मौत
बृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने स्थित बीकानेर वाला रेस्तरां के सीवर टैंक में पंप ठीक करने उतरे तीन श्रमिकों की संदिग्ध रूप से हो गई थी मौत
नाबालिक को बालिग होने तक रु 10.000/ प्रति माह देने का हुआ निर्णय
बृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने स्थित बीकानेर वाला रेस्तरां के सीवर टैंक में पंप ठीक करने उतरे तीन श्रमिकों की संदिग्ध मौत हो गई थी। मृतकों में बलिया के चाचा भतीजा और मथुरा के नौहझील का एक युवक भी शामिल था। मेट्रोरायड कंपनी के सुपर वाइजर अमित गुप्ता निवासी अठेलापूरा, रसड़ा बलिया पंप को टैंक से बाहर निकालने के लिए मजदूर श्याम और अमित टैंक में उतर गए। इस दौरान पंप की विद्युत सप्लाई बंद नहीं की गई। इस कारण दोनों को करने लगा और मौत हो गई।
मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने मामले की शिकायत अयोग में भेजकर मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था।
आयोग ने 12/12/2024 को मामले पर विचार किया गया।
आयोग के निर्देश के प्रत्युत्तर में सर्किल ऑफिसर सदर, मथुरा से दिनांक 15/11/2024 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें खुलासा किया गया है कि मृतक व्यक्तियों के परिजनों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किया गया।
मृतक अमित गुप्ता की पत्नी को चेक संख्या 6 दिनांक 13/6/2024 के माध्यम से चार लाख रुपए और एक लाख रूपये नगद दिए गए है। मृतक की बेटी को उसके वयस्क होने तक प्रति माह दस हजार रूपये देने का भी निर्णय लिया गया है।
मृतक प्रिंस गुप्ता के माता पिता को चेक संख्या 10/12/2024 के माध्यम से तीन लाख रुपए दिए गए। 4 दिनांक 13/6/2024 के माध्यम से मृतक श्याम की पत्नी को पांच लाख रुपए चेक संख्या 86 के माध्यम से प्रदान किए गए। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। यह पता चला कि मृतक अमित गुप्ता की पत्नी को चेक संख्या 6 दिनांक 13/6/2024 के माध्यम से चार लाख रुपए और एक लाख नगद दिए गए है।
मृतक की बेटी को उसके बालिक होने तक दस हजार रूपये प्रतिमाह देने का भी निर्णय लिया गया है। मृतक प्रिंस गुप्ता के माता पिता को चेक संख्या 4 दिनांक 13/6/2024 के माध्यम से तीन लाख रुपए और दादी को चेक संख्या 5 दिनांक 13/6/2024 के माध्यम से एक लाख रूपये दिए गए। मृतक श्याम की पत्नी को चेक संख्या 86 के माध्यम से पांच लाख रुपए दिए गए है।
केस संख्या- 15169/24/52/2024