राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर मिला मुआवजा



मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर मृतकों के परिवार को मिला पांच लाख का मुआवजा

दो राहगीरों की करंट की चपेट में आने से हुई थी मौत

जौनपुर (यूपी)

बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन लोगो को जान गंवानी पड़ रही है। जर्जर तार एवं पोल मौत का कारण बन रहे है। लापरवाही का आलम ये है कि जर्जर तार राहगीरों के ऊपर टूट कर गिर रहे है जिससे लोगो की मौतें हो रही है। 

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के मछुआर गांव में 11हजार बोल्ट तार की चपेट में आने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मछुआर गांव निवासी सूरज तिवारी बाइक और श्याम यादव साइकिल से नहर के रास्ते शाम को घर जा रहे थे कि ऊपर से गुजर रहे तार अचानक तार टूटकर गिर गया जिसकी चपेट में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई।

मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने प्रकरण की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भेजकर मृतकों के परिवार को मुआवजा एवं दोषी बिजली विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

आयोग ने मामले का 19/09/2024 को संज्ञान लेते हुए शिकायत की एक प्रति अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक जौनपुर से  चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब किया।

आयोग के निर्देश के अनुपालन में महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) पीवीवीएनएल ने दिनांक 06/11/2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमे यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक पीड़ित रविशंकर तिवारी तथा श्याम सिंह यादव को 18/10/2024 को 5,00,000/- (पांच लाख) रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने अपने रिपोर्ट में कहा कि सिंगरामऊ पीएस पर एफआईआर संख्या 82/2024 यू/एस106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।